साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत
मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी। मंगलवार को कोर्ट ने साध्वी को सशर्त जमानत देते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं मिली। कोर्ट के आदेशानुसार, एनआइए के पास पासपोर्ट जमा कराने के साथ साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपये की जमानत राशि देना है और ट्रायल कोर्ट में तारीखों पर उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि सितंबर 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए सीरियल धमाकों में 7 लोग मारे गए और सैकड़ो घायल हो गए थे। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने व साजिश के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य एटीएस ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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