प्रतिबंधित दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर मारेंगे छापा
प्रतिबंधित दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर मारेंगे छापा - बिना फार्मासिस्ट वाले मेडिकल स्टोर पर होगी नजर - डाक्टर की पर्ची के बगैर नहीं बेच सकते प्रतिबंधित दवा- मुनाफा के लिए बेची जा रही है ऐनटेन दवा, गुरुग्राम सतबीर भारद्वाज (पंजाब केसरी) :अब स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंधित दवाईयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। ड्रग कंट्रोलर ने प्रतिबंधित दवाईयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत विभाग की टीम जगह-जगह छापामारी करेगी। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली है कि कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो बिना डाक्टर की पर्ची के अपने मुनाफे के लिए प्रतिबंधित दवाईयां बेच रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की नजर में वे मेडिकल स्टोर भी हैं जहां बिना फार्मासिस्ट के दवाईयां बेची जा रही है। अगर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं मिलेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर संदीप गाहल्याण ने बताया कि जिला में करीब 1300 रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर हैं। जिला बड़ा होने और केवल एक अधिकारी होने के चलते मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सभी मेडिकल स्टोर का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। ताकि मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली प्रतिबंधित दवाओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार शिकायत मिली है कि शहर में ही ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो ऐनटेन नामक दवाईयों की सेल करते हैं। ये दवाई पूरी तरह से बेन है या कहे कि डॉक्टर के लिखे बिना यह दवाई नहीं दी जा सकती। अधिकतर नशेड़ी प्रवृति के लोग इस दवा का सेवन नशे के लिए करते है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर इस दवा के कोड़वर्ड, बादाम है, के नाम से बिक्री की जा रही है।मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट होना जरूरीउन्होंने बताया कि उन्हें कहीं जगहों से ऐसी शिकायत भी मिली है कि शहर में चल रहे बहुत से मेडिकल स्टोर पर केवल फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। ये सर्टिफिकेट किसी डिग्री होल्डर से किराए पर लिए गए हैं। लेकिन नियम के अनुसार केवल फार्मा होल्डर ही मेडिकल स्टोर खोल सकता है, या सर्टिफिकेट जिसके नाम पर है वह व्यक्ति उस दुकान पर नौकरी करता हो। अब ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों पर गाज गिराने की तैयारी है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
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