प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत छूट पाने का आखिरी मौका
प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत छूट पाने का आखिरी मौका-31 जुलाई तक अपना बकाया प्रोपर्टी टैक्स जमा कर वित्त वर्ष 2018-19 के प्रोपर्टी टैक्स में पाएं 10 प्रतिशत की छूट-चालू वित्त वर्ष में 91427 प्रोपर्टी मालिकों ने 100 करोड़ रूपए का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवायागुरुग्राम सतबीर भारद्वाज (आज तक गुडग़ांव):नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष अर्थात 2018-19 के प्रोपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। छूट पाने का यह आखिरी मौका केवल 31 जुलाई तक ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रोपर्टी मालिकों ने अपना प्रोपर्टी टैक्स अभी तक जमा नहीं करवाया है, वे 31 जुलाई तक अपना पूरा बकाया प्रोपर्टी टैक्स जमा करवा दें तथा वित्त वर्ष 2018-19 के प्रोपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अर्थात 1 अप्रैल 2018 से 23 जुलाई 2018 तक 91427 प्रोपर्टी मालिकों ने 100 करोड़ रूपए की राशि प्रोपर्टी टैक्स के रूप में जमा करवाई है। निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों और खाली प्लाटों का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रोपर्टी टैक्स की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है तथा अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही डिफॉल्टर प्रोपर्टीज को सील करके उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। पूर्व में नगर निगम द्वारा ऐसी प्रोपर्टीज की नीलामी भी की गई है। उन्होंने कहा कि समय पर अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाकर लगने वाले ब्याज, सीलिंग और नीलामी की प्रक्रिया से बचें। निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट पर प्रोपर्टी टैक्स संबंधी पूरी जानकारी एवं बिल उपलब्ध हैं। प्रोपर्टी मालिक वैबसाईट पर जाकर अपनी प्रोपर्टी पर बकाया टैक्स संबंधी जानकारी प्राप्त करके बिल डाऊनलोड कर सकता है। वैबसाईट पर प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए ऑनलाईन सुविधा दी गई है। भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के दोनों कार्यालयों में 5000 रूपए तक नकद तथा इससे ऊपर की राशि का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकृत किया जा रहा है।
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